राज्य सरकारों के पास वह अधिकार है
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों द्वारा ऑनलाइन सट्टेबाजी और जुए पर प्रतिबंध लगाने के लिए बनाए गए कानूनों को सही ठहराया है। बेंच ने यह माना कि संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची II की प्रविष्टि 34 के तहत, राज्य सरकारों के पास सट्टेबाजी और जुए पर रोक लगाने या उसे विनियमित करने का अधिकार है, और वे इस संबंध में कानून बना सकती हैं। यह फैसला न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति आर. महादेवन की बेंच ने सुनाया।









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