स्पीकर के खिलाफ नो-कॉन्फिडेंस मोशन.. सिर्फ तभी जब मेजॉरिटी हो!
पता चला है कि विपक्ष आज लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ नो-कॉन्फिडेंस मोशन लाएगा। मोशन आर्टिकल 94-C के तहत लाया जाना चाहिए, जिसका मतलब है कि 14 दिन पहले नोटिस देना होगा। हाउस के 50 मेंबर्स के सपोर्ट से नोटिस देने के बाद डिस्कशन का निर्देश दिया जाएगा। डिस्कशन होगा और 10 दिनों के अंदर वोटिंग होगी। डिसक्वालिफिकेशन मेजॉरिटी के आधार पर होगा। हालांकि, चूंकि NDA के पास लोकसभा में मेजॉरिटी है, इसलिए स्पीकर को हटाना नामुमकिन है।









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