मौजूदा नियमों के आधार पर प्रमोशन
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी नौकरियों में प्रमोशन को लेकर एक अहम फैसला सुनाया। कोर्ट ने साफ किया कि कर्मचारियों को सरकारी विभागों में वैकेंसी आने के समय लागू नियमों के आधार पर प्रमोशन की मांग करने का अधिकार नहीं है। कोर्ट ने कहा कि प्रमोशन उस समय लागू नियमों के अनुसार ही दिया जाना चाहिए जब प्रमोशन की प्रक्रिया की समीक्षा की जा रही हो। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला अंडमान और निकोबार पुलिस विभाग में प्रमोशन को लेकर हुए विवाद पर सुनाया।








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