• Jun 19, 2026
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    अमरावती: आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने गुरुवार को IPS अधिकारी सुनील कुमार नाइक द्वारा दायर अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई की। सुनवाई के दौरान, कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि अग्रिम जमानत का इस्तेमाल गंभीर आरोपों का सामना कर रहे IPS अधिकारी के लिए ढाल के रूप में नहीं किया जाना चाहिए, जैसे कि संसद सदस्य को हिरासत में प्रताड़ित करने का आरोप। कोर्ट ने याचिकाकर्ता से यह भी पूछा, "आप कब तक आत्मसमर्पण करेंगे?"

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